डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डाॅ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 दिनांक 08.09.2022 को अधिसूचित
  • परियोजना लागत की सीमा - अधिकतम परियोजना लागत 10.00 करोड़ के व्यापार हेतु मार्जिन मनी अनुदान - परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी एवं ब्याज अनुदान -9 प्रतिशत , 7 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत
  • बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की गारन्टी हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान।